सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पंचायत चुनाव स्थगित

राजस्थान की तर्ज पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता के मसले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बडे सवाल उठा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि शैक्षणिक योग्यता पंचायत चुनाव में ही सदस्यों के लिए क्यों है। सासंदों और विधायकों के लिए य हनियम क्यों नहीं लागू किया जाता।
न्‍यायमूर्ति जे चेलमेश्‍वर की अध्‍यक्षता वाली पीठ को हरियाणा सरकार की ओर से महाधिवक्‍ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि योग्‍यता के मुद्दे पर अनिश्चितता के बीच चुनाव नहीं कराए जा सकते। हरियाणा राज्‍य निर्वाचन आयोग ने न्‍यायालय से कहा कि वह कानून की वैधता पर निर्णय होने तक चुनाव नहीं करा सकता। सरकार का पक्ष सुनने के बाद उच्‍चतम न्‍यायालय ने माना कि ऐसे में मौजूदा चुनाव कार्यक्रम असंगत हो गया है। हरियाणा में पंचायत चुनाव तीन चरणों में 4, 11 और 18 अक्‍तूबर को होने थे। उच्‍चतम न्‍यायालय 7 अक्‍तूबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई करेगा।

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